कोरोना का प्रसार रोकने के लिए गुजरात में लगा मिनी-लॉकडाउन, शैक्षणिक संस्थान बंद; यहां देखें पूरी डिटेल |


 कोरोना वायरस के बढ़ते दैनिक मामलों के मद्देनजर, गुजरात सरकार ने शुक्रवार को राज्य में वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 10 शहरों में रात के कर्फ्यू सहित कई उपायों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, नडियाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। इनमें आनंद और नडियाद को छोड़कर आठ शहरों में रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू पहले से ही लागू था।

शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लोगों की अधिकतम सीमा तय

सरकार ने खुली जगहों पर राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों, शादियों आदि के लिए 400 उपस्थित लोगों की अधिकतम सीमा तय की है। वहीं बंद जगहों के लिए, सरकार ने कहा कि कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 100 शोक मनाने वालों को इकट्ठा होने की अनुमति होगी।

रात 10 बजे तक काम कर सकते हैं ये प्रतिष्ठान 

आधिकारिक आदेश के अनुसार, दुकानें, स्पा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, होटल और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक काम कर सकते हैं, हालांकि अधिकतम क्षमता 75 प्रतिशत रहेगी। यही सीमा सरकारी और गैर सरकारी एसी बसों के लिए भी लागू है। इस बीच, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय आदि के लिए 50 प्रतिशत की सीमा की घोषणा की गई है। सरकार ने 31 जनवरी तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का भी आदेश दिया है।

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